अब निकाय चुनावों में भी होगा नोटा का प्रयोग

भोपाल। अब राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा कराए जाने वाले नगरीय निकायों के चुनावों में भी मतदाता नोटा (इनमें से कोई नहीं) का प्रयोग कर सकेंगे। मतपत्र पर अंकित अंतिम अभ्यर्थी के नाम के नीचे नोटा का ऑप्शन रहेगा। इस संबंध मं नगरीय प्रशासन विकास विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है। इसके लिए राज्य सरकार ने नगर पालिक निर्वाचन नियम 1994 में संशोधन किया है।

अधिसूचना के अनुसार मतपत्र पर नोटा का प्रयोग अंमित अभ्यर्थी के नाम के नीचे रहेगा। निकाय चुनाव में नोटा का प्रयोग पहली बार हो रहा है।