उच्च न्यायालय जबलपुर ने चुरहट तहसीलदार अमिता सिंह तोमर के स्थानान्तरण आदेश पर दिया स्थगन आदेश ।

उच्च न्यायालय जबलपुर ने चुरहट तहसीलदार अमिता सिंह तोमर के स्थानान्तरण आदेश पर दिया स्थगन आदेश ।

तहसीलदार चुरहट अमिता सिंह तोंमर के स्थानान्तरण आदेश के दिन ही रिलीव करना राज्य शासन को पड़ा महँगा।

म.प्र. राजस्व मुख्य सचिव के आदेश पर उच्च न्यायालय जबलपुर का चला डण्डा।

म.प्र. सीधी जिला अन्तर्गत चुरहट तहसीलदार को भूमाफियाओं के द्वारा स्थानान्तरण कुछ दिनों पहले चुरहट से श्योपुर के लिए करवा दिया गया था आप को बताते चले तहसीलदार चुरहट अमिता सिंह तोमर ने हाल के कुछ दिनों पहले कुछ भूमाफियाओं के चंगुल से शासकीय भूमि को अतिक्रमण कारियों से मुक्त करवाया था। उसी समय भूमाफियाओं एवं म.प्र. राजस्व विभाग के मुख्य सचिव से साॅठ-गाॅठ होने के कारण अमिता सिंह तोंमर तहसीलदार चुरहट का एक लौता स्थानान्तरण एक हजार किलोमीटर करवा दिया गया था आप को बताते चले तहसीलदार चुरहट ने स्थानान्तरण को लेकर माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर का चुरहट तहसीलदार अमिता सिंह तोमर ने दरवाजा खट-खटाया तो माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर ने राज्य शासन के स्थानान्तरण आदेश को रोक लगाते हुए स्थगन आदेश दिया हैं।