नई दिल्ली। अगर आपने घर खरीदने के लिए पैसा कैश में दिया है, तो फिर भारी जुर्माना देने के लिए तैयार हो जाइए। आयकर विभाग जल्द ही दिल्ली क्षेत्र में ऐसे लोगों की लिस्ट तैयार करने जा रही है, जिन्होंने 1 जून 2015 से दिसंबर 2018 के बीच नगद लेनदेन के जरिए प्रॉपर्टी को खरीदा है। आयकर विभाग ने दिल्ली में स्थित सभी 21 उप रजिस्ट्रार कार्यालयों से ऐसे लोगों की जानकारी मांगी थीं, जिन्होंने रोक के बावजूद नगद में प्रॉपर्टी को खरीदा था। विभाग ने अब ऐसे लोगों की सूची को तैयार कर लिया है। इनको नोटिस भेजकर जुर्माना भरने के लिए कहा जाएगा।
आयकर विभाग ने संशोधित किए थे नियम
आयकर विभाग ने काले धन पर शिकंजा कसने के लिए इनकम टैक्स एक्ट की धारा 269एसएस में संशोधन किया था। ये 2015 से प्रभावी हो गया था। विभाग ने 1 जून 2015 से लेकर दिसंबर 2018 तक की रजिस्ट्रियों की बारीकी से जांच की है।
चेक, आरटीजीएस या फिर डिजिटल पेमेंट ही वैध
सीबीडीटी ने जो नए नियम बनाए हैं, उनके हिसाब से किसी भी तरह की जमीन की खरीद-फरोख्त में पैसे के लेनदेन के लिए चेक, आरटीजीएस (रियल टाइम ग्रॉस सैटलमेंट) के अतिरिक्त डिजिटल पेमेंट को ही वैध माना गया है। 20 हजार से ऊपर कैश का लेनदेन 2015 से गैरकानूनी है।
अगले महीने शुरू होगी नोटिस भेजने की प्रक्रिया
20 हजार से ज्यादा का लेनदेन मिलने पर आयकर विभाग सेक्शन 271 डी के तहत कार्रवाई करेगा। एजेंसी के सूत्रों का कहना है कि अगले माह से नोटिस भेजने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।
यह नियम हुआ था लागू
इनकम टैक्स विभाग ने आयकरदाताओं के लिए 2015 में एक फरमान जारी किया था। इस फरमान के अनुसार प्रॉपर्टी खरीदने या बेचने में 20 हजार रुपये से ज्यादा कैश लेना या देना भारी पड़ सकता है। आयकर विभाग ने एक एडवाइजरी जारी की थी, जिसके तहत निर्धारित सीमा से ज्यादा कैश का लेन-देन करने वालों पर नजर रखी जा रही है।
विभाग ने एक अप्रैल 2017 से लागू हुए वित्त अधिनियम के तहत यह एडवाइजरी जारी की थी। आयकर विभाग के मुताबिक, अगर आप प्रॉपर्टी खरीद या बेच रहे हैं तो किसी भी सूरत में 20 हजार रुपए से ऊपर कैश का लेन-देन न करें। अगर ऐसा किया तो टैक्स के अलावा जुर्माना भी अदा करना होगा।
90 फीसदी रजिस्ट्री तीन लाख पर
सदर तहसील के रजिस्ट्री कार्यालय के सूत्रों की मानें तो पर डे करीब 20 से 25 रजिस्ट्री का रेशियो चल रहा है। इसमें 90 फीसदी से अधिक की रजिस्ट्री तीन लाख से उपर की होती है। इस हिसाब से सितंबर में तीन लाख के ऊपर करीब 1500 से अधिक वह अक्टूबर में 900 के करीब रजिस्ट्री हुई है। रजिस्ट्री विभाग के अधिकारियों ने बताया कि जिन लोगों ने रजिस्ट्री करवाई है उन्हें अब नोटिस भेजा जा रहा है। करीब एक हजार से अधिक लोगों तक नोटिस पहुंचने की बात सामने आ रही है। इससे लोगों में हड़कंप मचा हुआ है।