मारपीट की आरोपिया को सजा एवं जुर्माना.
न्यायालय जेएमएफसी मझौली ने आरोपिया श्रीमती सुशीला साहू पिता रामलखन साहू उम्र-33 वर्ष निवासी ग्राम घुसमनिया थाना मझौली जिला सीधी को धारा 325 भादवि के अपराध में 06 माह की सजा एवं 1000 रूपए अर्थदंड से दंडित किया।
बताया गया कि दिनांक 25.08.16 को समय 04:00 बजे स्थान ग्राम खाम्ह घुसमनिया टोला थाना मझौली में फरियादी सुरेश साहू की लड़की केशकली साहू के सामने आरोपिया ने फरियादी को मां-बहन की गालियां दी एवं लड़की केशकली को उठाकर पटक दिया, जिससे उसकी गले की हड्डी टूट गई, जिसकी रिपोर्ट फरियादी ने थाना मझौली के अपराध क्रमांक 421/16 पर लेखबद्ध कराई। अनुसंधान पश्चात अभियोग पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जहां न्यायालयीन प्रकरण क्रमांक 287/16 पर शासन की ओर से सशक्त पैरवी एडीपीओ घनश्याम प्रजापति ने कर आरोपिया को दोषसिद्ध कराया।
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