आईएएस अधिकारी को 3 साल की जेल की सजा.
भ्रष्टाचार मामले में MP हाउसिंग बोर्ड के तत्कालीन अपर आयुक्त और उनकी पत्नी को 3 साल कैद.
भोपाल।राजधानी भोपाल के विशेष न्यायालय ने मध्य प्रदेश हाउसिंग बोर्ड के तत्कालीन अपर आयुक्त और उनकी पत्नी को 3 साल कैद की सजा सुनाई है. लोकायुक्त पुलिस के द्वारा साल 2000 में केद दर्ज कराया था. इस केस में मध्य प्रदेश हाउसिंग बोर्ड के तत्कालीन अपर आयुक्त और उनकी पत्नी को विशेष न्यायालय ने तीन तीन साल की जेल और दोनों पर आर्थिक जुर्माना भी लगाया है. इस पूरे मामले में तत्कालीन अपर आयुक्त ने कुछ ही घण्टों में उनके और उनकी पत्नी के ऊपर लगे जुर्माना राशि 87 लाख रुपए न्यायालय में जमा करा दिए हैं. अब इस मामले में आगे की कार्यवाही 3 अक्टूबर को की जाएगी.
भ्रष्टाचार मामले में सजा:भोपाल में संभागीय जनसंपर्क अधिकारी मनोज त्रिपाठी से मिली जानकारी के अनुसार, भ्रष्टाचार मामले में भोपाल की स्पेशल कोर्ट ने मप्र हाउसिंग बोर्ड के तत्कालीन अपर आयुक्त डीके कपूर और उनकी पत्नी सरोज कपूर को 3 साल की सजा सुनाई है. विशेष न्यायालय ने डीके पर 87 लाख रुपए और उनकी पत्नी सरोज पर 5 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है
3 अक्टूबर को होगी आगे की कार्रवाई: विशेष न्यायालय के न्यायाधीश एडीजे राजीव के पाल की कोर्ट ने 30 सितंबर की शाम को ये फैसला सुनाया. इस पूरे मामले में आरोपियों को जेल ना हो इसलिए डीके ने सजा सुनाने के 5 घंटे के अंदर ही जुर्माने के 87 लाख नकद जमा कर दिए, ताकि उन्हें जमानत पर रिहा किया जाए. हालांकि रिकॉर्ड में नोटों की एंट्री और आगे की कार्रवाई अभी नहीं हो पाई है. इस मामले में आगे की कार्रवाई 3 अक्टूबर को होगी. लोकायुक्त पुलिस ने डीके के खिलाफ 2000 में केस दर्ज किया था. जिसमें लोकायुक्त पुलिस ने उन पर आरोप लगाया था कि ”उन्होंने अपने पद का गलत इस्तेमाल कर खुद और अपनी पत्नी सरोज के नाम कृष्णा होम्स बिल्डर्स और डेवलपर का रजिस्ट्रेशन किया था और अपने पद का दुरुपयोग किया था.