एक विस क्षेत्र में एक साल में महज 75 हजार ही खर्च कर पाएंगे मंत्री

भोपाल. मंगल भारत। इस बार राज्य सरकार ने नियमों से


हटकर मंत्रियों को जनसंपर्क, भ्रमण के समय अनुदान स्वीकृत करने के लिए 75 हजार रुपए की राशि एक साल में प्रत्येक विधानसभा में खर्च करने की अनुमति जारी की है। अगर इस मामले में नियमों को देखें तो एक साल के भीतर मंत्रियों को प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में अनुदान, सहायता स्वीकृत करने 2.75 लाख रुपए का प्रावधान है। इसके बाद भी समान्य प्रशासन विभाग इस वित्तीय वर्ष के लिए एक अप्रैल से 31 मार्च 2025 तक खर्च करने 75 हजार रुपए ही मंजूर किए हैं। इसके अलावा विकास कामों के लिए सभी मंत्रियों को जनसंपर्क के दौरान 2 करोड़ रुपए ही खर्च करने की अनुमति दी गई है। मप्र में मंत्रियों को जिलों में जनसंपर्क, भ्रमण के दौरान जरूरतमंद लोगों को अनुदान और सहायता राशि बांटने के लिए 2 लाख 75 हजार रुपए का प्रावधान प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के हिसाब से किया गया है। प्रत्येक विधानसभा में यह राशि कलेक्टर द्वारा प्रभारी मंत्री के अनुमोदन से कलेक्टर स्वीकृत कर सकेंगे। इसमें से 75 हजार रुपए सांसद की अनुशंसा पर भी खर्च करने का अधिकार कलेक्टर को दिया गया है, लेकिन राज्य सरकार ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए मंत्रियों को जनसंपर्क के दौरान अनुदान, सहायता स्वीकृत करने के लिए प्रत्येक विधानसभा के हिसाब से 75 हजार रुपए ही खर्च करने की छूट मंत्रियों को दी है। ये 75 हजार रुपए भी मंत्री एक अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 के बीच ही खर्च कर सकेंगे और इसके लिए सभी मंत्रियों को 2 करोड़ 2 लाख 40 हजार रुपए का आवंटन सामान्य प्रशासन विभाग ने किया है
किस जिले में कितनी राशि की पात्रता
जीएडी द्वारा जारी की गई राशि में इंदौर जिले के लिए 6.75 लाख, धार को 5.25 लाख, खरगोन को 4.50 लाख, उज्जैन को 5.25 लाख, ग्वालियर को 4.50 लाख, मुरैना को 4.50, सतना को 5.25 लाख, सागर को 6 लाख, छतरपुर को 4.50, भोपाल को 5.25 लाख, जबलपुर को 6 लाख और बालाघाट जिले में 4.50 लाख रुपए खर्च करने की छूट का प्रावधान किया गया है। इसी तरह से सीहोर, रायसेन, नरसिंहपुर, मंडला, हरदा, टीकमगढ़, दमोह, बड़वानी, बुरहानुपर, अलीराजपुर, शाजापुर, रीवा, सीधी, डिंडौरी आदि में 1.50 लाख से 3 लाख तक ही खर्च करने का प्रावधान किया गया है। इस के आदेश 19 जून को जारी किए गए हैं।