अब 9 लाख आय वाले लोग भी आवास योजना में पात्र

पीएम अवास योजना 2 की गाइड लाइन जारी.

भोपाल/मंगल भारत। प्रधानमंत्री आवास योजना दो की गाइडलाइन जारी कर दी गई है। इसमें 9 लाख रुपए आय वालों को भी लाभ लेने की पात्रता प्रदान कर दी गई है। इसी तरह से अगर कोई हितग्राही गांव में रहता है और उसके पास अगर फ्रिज, मोटरसाइकिल है तो भी उसे पीएम आवास योजना का पात्र माना जाएगा। दरअसल, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण सर्वे 2024 के पहले आवास के लिए लाभार्थियों के पात्रता में कुछ बदलाव किए गए हैं। पहले 13 मानकों के आधार पर पात्रता का चयन किया जाता था, जिन्हें घटाकर अब 10 मानक कर दिए गए हैं। नए मानकों के अनुसार अब दो पहिया वाहन धारक, फ्रिज या रेफ्र्रिजरेटर धारक तथा 15 हजार रुपए तक प्रतिमाह वेतन पाने वाला भी प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लिए पात्र होगा। पहले यह धनराशि 10 हजार रुपए थी। इसके अलावा 2.5 एकड़ सिंचित भूमि अथवा पांच एकड़ तक असंचित भूमि वाला लाभार्थी भी पात्र होगा। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर 17 सितंबर को पीएम शहरी आवास योजना 2.0 लॉन्च की गई है। इस योजना का लाभ शहरों में रहने वाले गरीब वर्ग के साथ मिडिल क्लास परिवारों को भी मिलेगा। सरकार ने तय किया है कि जिन लोगों के पास खुद का प्लॉट नहीं है, उन्हें जमीन का पट्टा भी दिया जाएगा। इस योजना के तहत मध्यप्रदेश में अगले 5 साल में 10 लाख नए मकान बनाए जाने की तैयारी है। केंद्र सरकार ने योजना की पूरी गाइडलाइन तैयार कर ली है और इसे राज्यों को भेजा गया है। राज्य सरकार केंद्र के साथ एमओए साइन करेगी। राज्य सरकारों को नियमों में भी कुछ बदलाव करना पड़ेंगे, उसी के बाद ये योजना लागू होगी।
मकानों का पूल होगा तैयार
अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग के लिए मकानों का पूल तैयार किया जाएगा। ये एग्रीगेटर के माध्यम से होगा। इसमें सार्वजनिक या निजी संस्थाएं शामिल होंगी। राज्य सरकारें एग्रीगेटर के साथ समझौता करेंगी। किराया संबंधित व्यक्ति के वेतन, शुल्क या पारिश्रमिक से कट सकता है। इस योजना में नई तकनीक का इस्तेमाल करने वाले प्रोजेक्ट्स के लिए केंद्र की तरफ से 3 हजार रु. प्रति वर्ग मीटर का तो राज्य सरकार की तरफ से 2 हजार रु. प्रति वर्ग मीटर का टेक्नोलॉजी इनोवेशन ग्रांट दिया जाएगा। राज्य सरकारें इसे दो मॉडल के जरिए लागू कर सकती है। पहला- मौजूदा सरकारी धन के उपयोग से बने खाली घरों का इस्तेमाल करना। दूसरा- नए आवासीय भवनों का निर्माण करना।
पीएमएवाई-यू 2.0 पात्रता मानदंड
ईडब्ल्यूएस,एलआईजी और मध्यम आय समूह (एमआईजी) से संबंधित परिवार जिनके पास देश में कहीं भी पक्का घर नहीं है, वे पीएमएवाई-यू 2.0 के तहत घर खरीदने या निर्माण करने के लिए पात्र हैं। ईडब्ल्यूएस परिवार वे परिवार हैं, जिनकी वार्षिक आय 3 लाख रुपये तक है। एलआईजी परिवार वे परिवार हैं जिनकी वार्षिक आय 3 लाख से 6 लाख तक है। एमआईजी परिवार वे परिवार हैं ,जिनकी वार्षिक आय 6 लाख से 9 लाख तक है।
इस तरह के करने होगें प्रावधन
पीएम आवास योजना 2.0 को राज्यों में लागू करने के लिए राज्य और केंद्र के बीच एमओए साइन होगा। इसे साइन करने के बाद राज्यों को 31 दिसंबर 2024 तक शहरी सुधार का पहला चरण और 30 जून 2025 तक अन्य तरह के प्रावधान करने होंगे। इनमें प्रमुख रुप से जून 2025 तक किफायती आवास के लिए भूमि/क्षेत्र का आरक्षण। सिंगल विंडो स्थापित करना, जिसमें 60 दिन के भीतर भवन योजनाओं की स्वीकृति मिल सके। विकास शुल्क, जांच शुल्क, लेआउट जमा और अन्य संबंधित शुल्क/फीस जैसे सभी वैधानिक शुल्कों से छूट का प्रावधान। किराए के आवास को बढ़ावा देने के लिए नए कानून को लागू कर या मौजूदा किरायेदारी कानून में संशोधन कर मॉडल किरायेदारी अधिनियम को लागू करना। ये अधिनियम केंद्रीय शहरी एवं आवास मंत्रालय तैयार करेगा। किफायती आवास बनाने के लिए भूमिहीनों को भूमि अधिकार/पट्टा देना। किफायती आवास के निर्माण के लिए साझेदारी में किफायती दरों पर जमीन उपलब्ध कराना।
इन चार तरीकों से मिलेगा फायदा
अलग-अलग कैटेगरी में नई पीएम योजना का फायदा चार तरीकों से लिया जा सकता ह, जिसमें मकान के लिए आर्थिक मदद मिलेगी। सरकार सस्ते मकान बनाकर देगी। किराए पर भी मकान मिलेगा और होम लोन के ब्याज पर सब्सिडी दी जाएगी।