कर्नाटक के भाजपा विधायक मुनिरत्ना और चार अन्य के खिलाफ एक 40 वर्षीय महिला ने गैंगरेप, जानलेवा वायरस का इंजेक्शन देने और चेहरे पर पेशाब करने का आरोप लगाया है. मुनिरत्ना का पहले भी बलात्कार, ब्लैकमेल, उत्पीड़न, रिश्वतखोरी, जातिवादी और अभद्र भाषा प्रयोग करने के मामलों में नाम आ चुका है.

नई दिल्ली: कर्नाटक के भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) विधायक मुनिरत्ना और चार अन्य के खिलाफ बुधवार (21 मई) को एक एफआईआर दर्ज की गई, जिसमें 40 वर्षीय एक महिला ने विधायक पर सामूहिक बलात्कार की साजिश रचने, उसे जानलेवा वायरस का इंजेक्शन देने और उसके चेहरे पर पेशाब करने का आरोप लगाया है.
हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, पुलिस अधिकारियों ने बताया कि भाजपा कार्यकर्ता होने का दावा करने वाली पीड़ित महिला ने उत्तर-पश्चिमी बेंगलुरु के आरएमसी यार्ड पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई है और बताया है कि यह घटना 11 जून, 2023 को हुई थी.
पीड़िता ने अपनी शिकायत में कहा है कि विधायक के साथी वसंता और कमल ने उन्हें मथिकेरे में मुनिरत्ना के कार्यालय में जाने के लिए गुमराह किया और कहा कि विधायक उनकी आपराधिक मामलों को निपटाने में मदद कर सकते हैं, जिसके बारे में उन्होंने दावा किया कि ‘विधायक के इशारे पर ही उन पर ये मामले झूठे तरीके से थोपे गए हैं.’
महिला ने आरोप लगाया कि कार्यालय के अंदर मुनिरत्ना, वसंता, चन्नाकेशवा ने उसके कपड़े उतार दिए और विरोध करने पर उसके बेटे को जान से मारने की धमकी दी.
महिला ने आगे आरोप लगाया कि विधायक ने उनके चेहरे पर पेशाब भी किया और इस घटना के दौरान एक अज्ञात व्यक्ति कथित तौर पर कमरे में आया, जिसने विधायक को एक सफेद डिब्बा दिया. इसके बाद विधायक ने डिब्बे से एक सिरिंज निकाली और महिला को इंजेक्शन लगा दिया.
एफआईआर के अनुसार, विधायक ने कथित तौर पर उन्हें धमकी दी कि अगर उसने किसी को इस बारे में बताया तो वह उनके परिवार को नहीं छोड़ेंगे और उन्हें बर्बाद कर देगें.
महिला ने बताया कि उन्हें इस साल जनवरी में अस्पताल में भर्ती कराया गया था और जिसके बाद उन्हें एक लाइलाज वायरस का पता चला, जिसके बारे में उसका मानना है कि यह कथित घटना के दौरान दिए गए इंजेक्शन का नतीजा है.
19 मई को आत्महत्या के प्रयास से बचने के बाद, महिला ने कहा कि उन्होंने मामले की रिपोर्ट पुलिस में करने का फैसला किया.
उन्होंने पुलिस को बताया, ‘मैंने अपनी जान लेने के इरादे से गोलियां खा ली थीं. लेकिन जब मैं बच गई, तो मुझे लगा कि मुझे सच बताना चाहिए.’
पुलिस ने बताया कि विधायक, उनके साथियों वसंता, चन्नाकेशवा और कमल तथा एक अज्ञात व्यक्ति का नाम एफआईआर में दर्ज कर लिया गया है.
मामले की जांच कर रहे एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने अखबार से कहा, ‘हमने आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धाराओं 376डी (सामूहिक बलात्कार), 270 (संक्रमण फैलाने की संभावना वाला कार्य), 323 (चोट पहुंचाना), 354 (महिला पर हमला), 504 (जानबूझकर अपमान), 506 (आपराधिक धमकी) और 509 (शील भंग करना) के तहत मामला दर्ज किया है.’
महिला ने आरोप लगाया कि मुनिरत्ना लंबे समय से भाजपा में उनकी राजनीतिक भागीदारी के कारण उनसे द्वेष रखते थे.
उन्होंने दावा किया, ‘मुनिरत्ना ने दूसरों को मेरे खिलाफ़ पीन्या और आरएमसी यार्ड पुलिस स्टेशनों में झूठी शिकायतें दर्ज करने के लिए प्रभावित किया.’
फिलहाल विधायक ने इन आरोपों को लेकर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया जारी नहीं की है.
गौरतलब है कि वर्तमान में राजराजेश्वरी नगर से विधायक मुनिरत्ना का पहले भी बलात्कार, ब्लैकमेल, उत्पीड़न, रिश्वतखोरी, जातिवादी और अभद्र भाषा प्रयोग करने के मामलों में नाम आ चुका है.