23 साल बाद पदोन्नति नियम 2025 लागू

भोपाल/मंगल भारत

मप्र में प्रमोशन में आरक्षण का मामला अभी अदालत में है। मामले में तारीख-तारीख पर बढ़ाई जा रही है। वहीं दूसरी तरफ सरकार ने पदोन्नति नियम 2025 लागू कर दिया है। 23 साल बाद लागू किए गए पदोन्नति नियम में कई बदलाव किए गए हैं। अब अधिकारियों-कर्मचारियों को प्रमोशन पाना आसान नहीं होगा। पदोन्नति के लिए अब 10 साल नहीं 7 साल की सीआर (वार्षिक गोपनीय चरित्रावली)का आकलन किया जाएगा।
गौरतलब है कि हाईकोर्ट में अभी प्रमोशन में आरक्षण नियम 2025 को चैलेंज किया गया है, लेकिन मेरिट के आधार पर सामान्य पदोन्नति के नियम को चैलेंज नहीं किया गया। इसीलिए सामान्य प्रशासन विभाग ने बाकी विभागों को नियम भेज दिए हैं, जिनको डीपीसी में आधार बनाया जाएगा। कर्मचारी-अधिकारियों को क्रमोन्नति जो मिलती है, उसमें भी यह नियम प्रभावी होंगे। सरकार द्वारा लागू किए गए पदोन्नति नियम 2025 के अनुसार अधिकारी-कर्मचारी अब अपनी सीआर को न छिपा सकेंगे, न ही विभागीय पदोन्नति कमेटी 7 साल बाद की सीआर देखकर प्रमोशन की राह आसान बना पाएंगी। सरकार ने 23 साल बाद लागू किए गए पदोन्नति नियम 2025 लागू को थोड़ा सख्त कर दिया गया है, ताकि मेरिट को अधिक मौका मिले। पहले पदोन्नति के लिए 10 साल पीछे तक की सीआर देखी जा सकती थी। इसका फायदा उठाकर अधिकारी-कर्मचारी खराब सीआर को छिपा लेते थे। दस साल में 5 वर्षों की अच्छी सीआर जोडकर 15 अंक ले लेते थे और प्रमोशन हो जाता था।
7 साल की बाध्यता लागू
सरकार ने जो पदोन्नति नियम 2025 लागू किया है उसके अनुसार अब सीआर देखने में पिछले 7 साल की बाध्यता कर दी गई है। इन सात साल में से ही किसी पांच साल की सीआर नंबरों के लिए जोड़ी जाएगी। 15 नंबर नहीं आए तो प्रमोशन रुक जाएगा। इसमें भी पिछले दो साल में से एक सीआर होना जरूरी होगी। पिछले पांच वर्ष की सीआर में कम से कम दो ए-प्लस (आउट स्टैंडिंग) होना अनिवार्य होगा। और भी प्रावधान किए गए हैं, जिससे काम करने वाले ही प्रमोट हों।
7 में से 4 साल सस्पेंड रहे तो प्रमोशन नहीं
बदलाव किए गए प्रावधानों के अनुसार अब 7 साल की सीआर देखेंगे। पहले 10 साल पीछे जा सकते थे। सात में से पांच सीआर के अंक मिलाकर 15 होंगे, तभी फायदा। यानी 4 सीआर ए-प्लस या 3 ए-प्लस व 1 ए ग्रेड होगी, तभी प्रमोशन होगा। 7 में से 4 साल सस्पेंड रहे तो प्रमोशन नहीं होगा। दोषमुक्ति पर प्रमोशन मिल जाएगा। लेकिन पिछले दो वर्षों में से एक सीआर का होना अनिवार्य होगा। अच्छी न हो, तो भी वह जरूर देखी जाएगी। किसी वर्ष ट्रांसफर हो जाए तो पहले की जगह का काम और ट्रांसफर के बाद जहां पदस्थ हुए वहां के काम को जोड़कर देखा जाएगा। पहले जिस जगह काम खराब आंका जाता था, उसे गायब करा देते थे। विभागीय जांच के बाद सबसे छोटा दंड परिनिंदा भी लगा है तो वह लगने की तिथि से एक साल प्रभावी रहेगा। पहले नवंबर में परिनिंदा दंड लगता था तो दिसंबर में साल खत्म होते ही समाप्त हो जाता था। वहीं प्रमोशन के लिए क्लास वन को 15, क्लास-दो-तीन से प्रथम तक-13 और तृतीय वर्ग से नीचे के लोगों को 12 नंबर मिलेंगे, तभी प्रमोशन होगा। पिछले 5 साल में कम से कम दो सीआर ए-प्लस जरूरी।
बोनस अंक भी बदले
पदोन्नति नियम 2025 के अनुसार सस्पेंशन, चार्जशीट या लघु शास्ति का ज्ञापन लंबित है, आपराधिक मामले में अभियोजन मंजूर है या क्रिमिनल कोर्ट में चार्जशीट दे दी गई है तो प्रमोशन रोक दिया जाएगा। पहले लिफाफा बंद हो जाता था। वहीं अजा-अजजा कर्मचारी को एक बोनस अंक तब मिलेगा, जब दूसरा कतार में न हो। कोई दूसरे-तीसरे नंबर पर दावेदार है तो उसे मेरिट पर प्रमोट किया जाएगा।
अब प्रमोशन से पहले देनी होगी संपत्ति की पूरी जानकारी

वहीं राज्य सरकार ने लोक सेवा पदोन्नति नियम 2003 में बदलाव किया है। इसके बाद पदोन्नति को लेकर सरकार अब सख्ती करने जा रही है। दरअसल, अफसरों को हर साल अपनी संपत्ति की जानकारी सरकार को देनी होती है। इस मामले में कई अफसर अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं, लेकिन बहुत से अफसर इसकी जानकारी नहीं देते हैं। इससे सरकार भी संतुष्ट नहीं है।
5 वर्षों के अचल संपत्ति के वार्षिक विवरण प्राप्त
यही वजह है कि अब सामान्य प्रशासन विभाग ने पदोन्नति नियमों में बदला किया है। सामान्य प्रशासन विभाग के संशोधन में यह नियम जोड़ा गया है कि प्रशासकीय विभाग, विभागीय पदोन्नति समिति के समक्ष पदोन्नति के लिए विचाराधीन शासकीय सेवकों के विगत 5 वर्षों के अचल संपत्ति के वार्षिक विवरण प्राप्त या अप्राप्त होने की जानकारी प्रस्तुत करेगा।
शासकीय सेवक की पदोन्नति पर किया जाएगा विचार
ऐसे शासकीय सेवक, जिनसे 5 वर्षों की अचल संपत्ति के पूर्ण वार्षिक विवरण प्राप्त नहीं हुए हों, के प्रकरण विचाराधीन रखे जाएंगे तथा 5 वर्षों के पूर्ण विवरण प्राप्त हो जाने के पश्चात ही, विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा संबंधित शासकीय सेवक की पदोन्नति पर विचार किया जाएगा।