संजय पाठक पर आदिवासी भूमि खरीद का मामला…
भोपाल/मंगल भारत

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने 5 दिसंबर को मध्य प्रदेश के ५ जिला कलेक्टर्स को 1,135 एकड़ आदिवासी जमीन की अवैध खरीद-फरोख्त के मामले में फिर से रिमाइंडर नोटिस जारी किया है। यह मामला विजयराघवगढ़ विधानसभा क्षेत्र से भाजपा विधायक संजय पाठक से जुड़ा बताया जा रहा है।
आयोग ने कटनी, जबलपुर, सिवनी और उमरिया के कलेक्टर्स से 30 दिनों के भीतर जानकारी पेश करने का निर्देश दिया है। कटनी प्रशासन को मंगलवार को नोटिस मिला है। यह पूरा प्रकरण कटनी जिले के समाजसेवी दिव्यांशु अंशु मिश्रा की शिकायत पर आधारित है, जो उन्होंने 3 जून 2025 को राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग में दर्ज कराई थी। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि विधायक संजय पाठक ने आदिवासी व्यक्तियों-नत्थू कोल, राकेश सिंह गौंड, और रघुराज सिंह गौंड के नाम पर डिंडौरी, सिवनी, जबलपुर, कटनी और उमरिया जिलों में कुल 1,135 एकड़ कृषि भूमि की खरीद-फरोख्त की गई है। इससे पहले राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने 15 सितंबर 2025 को पांचों संबंधित जिलों के कलेक्टर्स को पहला नोटिस जारी किया था। आयोग ने नोटिस में विशेष रूप से इन आदिवासी व्यक्तियों की आर्थिक स्थिति, उनके पास इतनी बड़ी रकम कहां से आई और खरीदी गई भूमि से संबंधित अन्य पहलुओं पर जानकारी मांगी थी।
पहले नोटिस के बावजूद, संबंधित कलेक्टर्स ने आयोग को जानकारी नहीं भेजी। आयोग ने सभी कलेक्टर्स को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि वे अगले 30 दिवस के भीतर, यानी जनवरी 2026 की शुरुआत तक इस पूरे मामले से संबंधित समस्त दस्तावेज और रिपोर्ट पेश करें।