प्रवेश कराने हाईकोर्ट पांच को दे सकता है अंतिम फैसला

भोपाल/मंगल भारत। प्रवेश एवं शुल्क विनियमक समिति ने प्रदेश के 72 नर्सिंग कालेजों की वर्तमान सत्र 2025-26 की बीएससी नर्सिंग, पीबी नर्सिंग और एमएससी नर्सिंग कालेजों की फीस तय नहीं की है। जबकि फीस कमेटी कालेजों की सुनवाई पूरी कर चुका है। वर्तमान सत्र 2025-26 की प्रवेश की स्थिति ज्यादा अच्छी नहीं है। काफी संख्या में सीटें रिक्त हैं। प्रवेश होने के बाद प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों ने नर्सिंग कालेजों को संबद्धता देने के लिए व्यवस्था कर ली है। इसके चलते प्रदेश का कोई भी कालेज संबंधित विश्वविद्यालय से संबद्धता नहीं ले सका है। जबकि कालेजों ने फीस तय कराने के लिए नर्सिंग काउंसिल से मान्यता, वर्तमान सत्र की बैलेंस शीट और फीस का प्रस्ताव कमेटी में प्रस्तुत कर दिया। उन्होंने संबंधित विवि से जारी होने वाली संबद्धता नहीं दी। इसके कारण फीस कमेटी ने उनके प्रस्ताव पर कमेटी ने चर्चा कर फीस का आकलन कर लिया है। कमेटी की बैठक में निर्णय लिया गया कि जब तक कालेज संबद्धता नहीं दे देते हैं। तब तक उनकी फीस निर्धारित नहीं की जाएगी।
संबद्धता का होगा सत्यापन
विवि द्वारा जारी होने वाली संबद्धता को कालेज फीस कमेटी में प्रस्तुत करेंगे। इसके बाद कमेटी बैठक में संबद्धता को रखकर उसका सत्यापन कराकर स्वीकृति लेगी। इसके बाद उनकी फीस निर्धारित करने का आदेश जारी कर दिया जाएगा। फीस कमेटी जो फीस निर्धारित करेगी। कालेज वही फीस विद्यार्थियों से ले सकेंगे।
बीयू के दायरे में 40 कालेज
बीयू के पास करीब 40 कालेजों को संबद्धता देना है। इसके लिए बीयू ने आवेदन जमा करने के लिए लिंक भी खोली थी। कालेजों को 25 दिसंबर तक सामान्य शुल्क के साथ और 31 दिसंबर तक 25 फीसदी विलंब शुल्क के साथ आवेदन करना था। बीयू उक्त तिथियों तक ज्यादा संख्या में आवेदन नहीं मिले हैं। बीयू को जो आवेदन प्राप्त हो चुके हैं। उनके आधार पर बीयू कालेजों का निरीक्षण कराकर के रिपोर्ट तैयार करेगा, जिसके आधार ही बीयू द्वारा कालेजों को संबद्धता दी जाएगी। प्रवेश कराने के लिए काउंसलिंग के लिए मामला हाईकोर्ट में लंबित बना हुआ है। हाईकोर्ट पांच जनवरी को काउंसलिंग कराने के संबंध में आदेश जारी कर सकता है। कोई भी कालेज संबंधित विवि से संबद्धता लेकर नहीं आया है, जिसके कारण उनकी फीस तय नहीं की गई है। वे संबद्धता पत्र कमेटी में प्रस्तुत कर देते हैं, तो उनकी फीस निर्धारित करने के आदेश जारी कर दिए जाएंगे।
फीस के लिए संबद्धता भी जरुरी
कालेजों के वर्तमान सत्र में प्रवेश हो चुके हैं। हालांकि कालेजों को अभी तक तक संबद्धता नहीं दी गई है। फीस कमेटी का कहना है कि कालेजों ने मप्र नर्सेस रजिस्ट्रेशन काउंसिल (एमपीएनआरसी) से मिली मान्यता प्रस्तुत कर दी है। संबंधित विवि से संबद्धता के अभाव में उनकी फीस फिक्स नहीं की जाएगी। गत माह कमेटी ने पीबी नर्सिंग की न्यूनतम फीस 41 हजार और अधिकतम फीस 54 हजार तक, बीएससी नर्सिंग की 53 हजार 300 से 70 हजार तक और एमएससी नर्सिंग की 94 हजार से एक लाख 25 हजार रुपये सालाना तक तय की थी।