भोपाल : व्यापमं वनरक्षक परीक्षा घोटाले मेंं आरोपियों पर सीबीआई कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने चारों दोषियों को चार-चार साल की सजा सुनाई है।यह सजा सीबीआई विशेष न्यायालय के जज एसएस परमार की कोर्ट में सुनाई गई है।आरोपियों में दीपक जाटव, भागीरथ, लक्ष्मी नारायण और दीवान जाटव शामिल है। दोषी मुरैना बामैर, घनेला, उल्हेडी, आसबलगढ़ के रहने वाले हैं।
दरअसल, 2013 में हुई वनरक्षक भर्ती परीक्षा की प्रारंभिक परीक्षा में दीपक जाटव के नाम पर लक्ष्मीनारायण जाटव ने परीक्षा दी थी। इंटरव्यू के लिए दीपक के आवेदन में लगे फोटो के साथ मिलान न होने पर मामला दर्ज किया गया था। अप्रैल 2015 में इनकी गिरफ्तारी हुई थी।इस मामले में दीवान ने साल्वर लक्ष्मीनारायण से दीपक की मुलाकात करवाई थी। दोनों के बीच करीब एक लाख रुपए में परीक्षा देने का सौदा हुआ था। भागीरथ जाटव दीपक का पिता है यह भी इस पूरे मामले में शामिल था। सीबीआई की ओर से इस मामले में 44 गवाह पेश किए थे।