कर्नाटक: यौन शोषण और बलात्कार मामले में पूर्व सांसद प्रज्वल रेवन्ना दोषी करार

बेंगलुरु की एक विशेष अदालत ने शुक्रवार (1 अगस्त) को पूर्व सांसद प्रज्वल रेवन्ना को कर्नाटक के हासन जिले के होलेनरसीपुरा ग्रामीण पुलिस स्टेशन में उनके ख़िलाफ़ दर्ज यौन शोषण और बलात्कार मामले में दोषी ठहराया.

नई दिल्ली: बेंगलुरु की एक विशेष अदालत ने शुक्रवार (1 अगस्त) को पूर्व सांसद प्रज्वल रेवन्ना को यौन शोषण और बलात्कार के एक मामले में दोषी ठहराया.

समाचार एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार, पूर्व जनता दल (सेकुलर) (जेडीएस) के नेता को कर्नाटक के हासन जिले के होलेनरसीपुरा ग्रामीण पुलिस स्टेशन में उनके खिलाफ दर्ज पहले बलात्कार मामले में दोषी ठहराया गया.

बेंगलुरु स्थित जनप्रतिनिधियों की विशेष अदालत ने 18 जुलाई को बलात्कार मामले की सुनवाई पूरी कर ली थी और अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था. सजा शनिवार, 2 अगस्त को सुनाया जाएगा.

यह मामला 48 वर्षीय एक महिला से संबंधित है, जो हासन जिले के होलेनरसीपुरा स्थित परिवार के गन्निकाडा फार्महाउस में सहायिका के रूप में काम करती थी. 2021 में उसके साथ कथित तौर पर दो बार बलात्कार किया गया था और आरोपी ने इस कृत्य को अपने मोबाइल फोन पर रिकॉर्ड कर लिया था.

बलात्कार और यौन उत्पीड़न के आरोपों का सामना कर रहे प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ चार अलग-अलग मामले दर्ज किए गए हैं और उनके खिलाफ मामलों की जांच के लिए एक विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन किया गया है.

पूर्व प्रधानमंत्री और जेडी (एस) सुप्रीमो एचडी देवेगौड़ा प्रज्वल रेवन्ना के दादा हैं और उनके चाचा केंद्रीय मंत्री एचडी कुमारस्वामी हैं.

मालूम हो कि यह मामला तब राष्ट्रीय स्तर पर सुर्खियों में आया जब 26 अप्रैल, 2024 के लोकसभा चुनावों से पहले हासन में रेवन्ना और कई महिलाओं से जुड़े कथित तौर पर 2,900 से ज़्यादा अश्लील वीडियो वाली पेन ड्राइव लीक और प्रसारित की गईं.

हासन के पूर्व सांसद प्रज्वल के कई महिलाओं का यौन शोषण करने वाले अश्लील वीडियो सामने आने के बाद, वह कथित तौर पर 27 अप्रैल को देश छोड़कर जर्मनी चले गए थे. उन्हें 31 मई को बेंगलुरु के केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर भारत लौटने पर गिरफ्तार कर लिया गया और विशेष जांच दल (एसआईटी) की हिरासत में भेज दिया गया. लोकसभा चुनाव 2024 में प्रज्वल हासन से कांग्रेस के श्रेयस एम. पटेल से 42,649 वोटों के अंतर से हार गए थे.