अयोध्या: राम मंदिर के 15 किलोमीटर के दायरे में मांसाहारी भोजन की डिलीवरी पर रोक

अयोध्या प्रशासन ने राम मंदिर के 15 किलोमीटर के दायरे में मांसाहारी भोजन की ऑनलाइन होम डिलीवरी पर प्रतिबंध लगा दिया है. होटलों और होमस्टे को भी चेतावनी दी गई है.

नई दिल्ली: अयोध्या प्रशासन ने राम मंदिर के 15 किलोमीटर के दायरे में मांसाहारी भोजन की होम डिलीवरी पर प्रतिबंध लगा दिया है. यह कदम उन शिकायतों के बाद उठाया गया है, जिनमें कहा गया था कि फूड डिलीवरी कंपनियां अयोध्या नगर के उस क्षेत्र में मांसाहारी खाना पहुंचा रही हैं, जो ‘पांच कोसी परिक्रमा’ क्षेत्र के अंतर्गत आता है.

इसके अलावा, अयोध्या नगर में उन होटलों और होमस्टे को भी चेतावनी जारी की गई है, जिनके बारे में बताया गया है कि वे अपने मेहमानों को मांसाहारी भोजन और शराब परोस रहे थे.

टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक, अयोध्या के सहायक खाद्य आयुक्त मणिक चंद्र सिंह ने कहा, ‘हमें शिकायतें मिली थीं कि पहले से लगाए गए प्रतिबंध के बावजूद ऑनलाइन ऑर्डर के जरिए पर्यटकों को मांसाहारी भोजन परोसा जा रहा है. इसके बाद ऑनलाइन माध्यम से मांसाहारी भोजन की डिलीवरी पर भी रोक लगा दी गई है.’

उन्होंने कहा, ‘सभी होटलों, दुकानदारों और डिलीवरी कंपनियों को इस प्रतिबंध के आदेश की जानकारी दे दी गई है. इसका पालन सुनिश्चित करने के लिए प्रशासन द्वारा लगातार निगरानी की जाएगी.’

हालांकि, अयोध्या नगर निगम (एएमसी) द्वारा पिछले साल मई में राम पथ के 14 किलोमीटर लंबे हिस्से में शराब और मांस की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव पारित किए जाने के बावजूद, राम पथ पर अब भी दो दर्जन से अधिक लाइसेंस प्राप्त शराब की दुकानें मौजूद हैं.

एएमसी के एक अधिकारी ने कहा, ‘हमने फैजाबाद शहर में भी राम पथ पर स्थित मांस की दुकानों को हटाने की कोशिश की है, लेकिन राम पथ से शराब की दुकानों को हटाने के लिए हमें जिला प्रशासन से अनुमति लेनी होगी.’