नई दिल्ली। जस्टिस लोया केस में सोमवार को एक बड़ा फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में हाईकोर्ट में चल रही सुनवाई पर रोक लगा दी। साथ ही बॉम्बे हाईकोर्ट में लोया से जुड़े केस पर जारी सुनवाई को भी सुप्रीम कोर्ट ट्रांसफर कर दिया।
सर्वोच्च न्यायालय ने अपने आदेश में यह भी कहा कि अब जस्टिस लोया की मौत से जुड़े सभी मामलों की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में ही होगी साथ ही उससे जुड़ी याचिकाएं भी हाईकोर्ट में नहीं लगाई जा सकेगी।
सुप्रीम कोर्ट ने इस केस की सुनवाई के लिए फरवरी के तीन हफ्ते तय किए हैं और मामले की सुनवाई 2 फरवरी से शुरू होगी। कोर्ट ने कहा है कि वो इस मामले से जुड़े सभी कागजात देखेगी।
मामले में सुनवाई के दौरान महाराष्ट्र सरकार ने अदालत को बताया कि मीडिया रिपोर्ट्स के बाद बेहद सावधानी से जांच की गई और इसमें किसी तरह की बेइमानी सामने नहीं आई। सुप्रीम कोर्ट की तीन जजों की बेंच ने उनका यह बयान रिकॉर्ड किया है।