रिश्वत की पेशकश पर टोल फ्री नंबर 1950 पर करें शिकायत

मंगल भारत सीधी कलेक्टर दिलीप कुमार ने नागरिकों से अपील की है कि मतदान के लिए रिश्वत लेने से परहेज करें यदि कोई व्यक्ति मतदान के लिए रिश्वत पेशकश करता है या फिर डराने धमकाने का प्रयास करें तो टोल फ्री नंबर 1950 पर सूचित करें तत्काल कार्यवाही की जाएगी कलेक्टर ने बताया कि भारतीय दंड संहिता की धारा 171 का कलेक्टर दिलीप कुमार ने नागरिकों से अपील की है कि मतदान के लिए रिश्वत लेने से परहेज करें यदि कोई व्यक्ति मतदान के लिए रिश्वत पेशकश करता है या फिर डराने धमकाने का प्रयास करें तो टोल फ्री नंबर 1950 पर सूचित करें तत्काल कार्यवाही की जाएगी कलेक्टर ने बताया कि भारतीय दंड संहिता की धारा 171 ख के अनुसार गलत मतदान के लिए रिश्वत देने वाले के साथ लेने वाला भी दोषी माना जाएगा और इसमें 1 वर्ष तक के कारावास या जुर्माने अथवा दोनों की सजा सुनाई जा सकती है वहीं भारतीय दंड संहिता की धारा 171ग के अनुसार जो व्यक्ति किसी अभ्यर्थी या निर्वाचक या किसी अन्य व्यक्ति को मारने की धमकी देता है तो 1 वर्ष तक कारावास या जुर्माना अथवा दोनों से दंडित किया जा सकता है कार्यवाही के लिए उड़न दस्ता गठित किया गया है