मंगल भारत सीधी.एससी एसटी एक्ट का दुरुपयोग कर फर्जी एवं मनगढ़ंत शिकायत पर राम सखा गौतम को जिला न्यायालय सीधी से क्लीनचिट.
विगत वर्ष 2020 मई महीने में जिला पंचायत सीधी के कार्यालय में पदस्थ एक महिला लिपिक के द्वारा उसी कार्यालय में पदस्थ लेखाधिकारी रामसखा गौतम के ऊपर अनुपस्थित अवधि का वेतन रोकने के विरोध स्वरूप कार्यालय में पदस्थ एक वरिष्ठ अध्यापक के उकसावे में आकर फर्जी एवं मनगढ़ंत रूप से एससी एसटी एक्ट तथा महिला प्रताड़ना का आरोप लगाकर शिकायत कराई गई जिसकी कई जांचे हुई .
जुलाई २०२० में स्थानीय परिवाद समिति एवं महिला पुलिस उपाधीक्षक की जांच में शिकायत को निराधार बताया गया लेकिन इसके बावजूद भी पुलिस थाना a.j.k. सीधी के द्वारा नवंबर 2020 को यानी लगभग 7 माह बाद एफ आई आर दर्ज कर दिया गया .
ट्रायल कोर्ट में पुलिस के द्वारा चालान 18 जनवरी 2020 को प्रस्तुत किया गया माननीय विशेष न्यायालय एसएससी के द्वारा सुनवाई करते हुए सात अभियोजन साक्ष्य तथा बचाव पक्ष की ओर से प्रस्तु त अभिलेख साक्ष्य के आधार पर प्रकरण में एकमात्र फर्जी गवाह के कथन को अमान्य करते हुए आरोपी रामसखा गौतम लेखाधिकारी को बाइज्जत बरी कर दिया गया उक्त फैसले की जानकारी होने पर जिले के गणमान्य जन प्रतिनिधि कर्मचारी एवं अधिकारी वर्ग मैं हर्ष की लहर व्याप्त है तथा लगभग सभी लोगों ने इसे सत्यमेव जयते की संज्ञा दी गई है.
अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष अभियोजक तथा बचाव पक्ष की ओर से श्री डी पी मिश्रा एडवोकेट के द्वारा पैरवी की गई।