गाली गलौच व जान से मारने की धमकी देकर मारपीट करने के आरोपी को सजा व अर्थदंड.
दिनांक 27.03.2015 को समय करीबन 10:00 बजे के लगभग आहत प्रेमवती, शिवनाथ के घर के सामने हैण्डपंप पर पानी भरने के लिये गयी थी, तो वहां आरोपी शिवनाथ साकेत पिता पंचमलाल साकेत एवं निर्मला साकेत पिता शिवनाथ साकेत निवासी भितरी जिला सीधी ने पैसे के लेन-देन की बात को लेकर गंदी-गंदी गाली देकर लाठी डंडे से मारपीट की एवं जब उसके पति बचाने आये तो उनके साथ भी लाठी-डंडे से मारपीट की, जिसके बाद फरियादी अर्जुन ने थाना रामपुर नैकिन में रिपोर्ट दर्ज करायी जिसके आधार पर थाना रामपुर नैकिन में अपराध क्रमांक 102/2015 के तहत मामला पंजीबद्ध किया गया। विवेचना उपरांत अभियोग पत्र माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी रामपुर नैकिन के समक्ष प्रस्तुत किया, जहां शासन की तरफ से प्रकरण में पैरवी करते हुए अभियोजन अधिकारी श्री विक्रम कुमार दुबे ने आरोपीगण को दोषी प्रमाणित कराया। परिणामस्वरूप माननीय न्यायालय ने आरोपीगण को भा.द.सं. की धारा 323/34 के अपराध में न्यायालय उठने तक की सजा एवं 500-500 रुपये अर्थदंड से दंडित किया तथा अभियुक्तगण से वसूली गई राशि में से 500-500 रुपये आहतगण प्रेमवती व सुदामा को प्रतिकर के रूप में अपील अवधि पश्चात दिये जाने का आदेश पारित किया।
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