रोजगार सहायक चदैनिया पर दर्ज होगा आपराधिक मुकदमा. सीधी.

मंगल भारत: चुरहट:सीधी:- जहां एक तरफ प्रदेश सरकार द्वारा भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए नए-नए प्रयास किया जा रहे हैं कि भ्रष्टाचार पर रोक लगाई जा सके लेकिन वही कुछ भ्रष्टाचारी ऐसे हैं जो सरकार की मंशा पर पानी फेरते हुए अपने व्यक्तिगत हित के लिए आम जनमानस के विकास कार्यों में अवरोध पैदा कर अपना स्वयं का विकास कर रहे हैं.

प्रदेश के सीधी जिले के रामपुर नैकिन विकासखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत चदैनिया के रोजगार सहायक मनीष सिंह एवं उनके सहयोगी सहदेव गुप्ता द्वारा ऐसा खेल खेला गया कि सभी नियमों को दरकरार करते हुए हितग्राहियों की राशि स्वयं डकार गए.

इस संदर्भ में ग्राम पंचायत के उप सरपंच धर्मेंद्र सिंह ने विभागीय कर्मचारियों को कई बार सूचित किया कि इस प्रकार का भ्रष्टाचार हमारे ग्राम पंचायत में हुआ है लेकिन ग्राम पंचायत के रोजगार सहायक एवं उनके सहयोगियों के ऊपर जिला प्रशासन किसी भी प्रकार की कार्यवाही ना कर सका.

अंततः उप सरपंच धर्मेंद्र सिंह ने न्यायालय श्रीमान न्यायिक मजिस्ट्रेट महोदय प्रथम श्रेणी चुरहट में इस भ्रष्टाचार के संदर्भ में परिवाद पत्र भारतीय न्याय दंड संहिता की धारा166 अ,420,467,468,200 दायर किया.
जिस पर न्यायिक मजिस्ट्रेट ने विगत दिनांक 28.03. 2025 को परिवाद पत्र स्वीकार करते हुए चुरहट पुलिस को आदेश दिया कि प्रतिवेदन को ध्यान में रखते हुए प्रतिवादी के आवेदन के संदर्भ में अन्वेषण संबंधी आदेश किया जाना नया उचित प्रतीत होता है अतः परिवाद पत्र की प्रति सलगन कर इस आशय का ज्ञापन थाना चुरहट को प्रेषित हो की कथित परिवाद के संबंध में विधिवत प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीबद्ध कर अन्वेषण उपरांत अंतिम प्रतिवेदन न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करें.
न्यायालय के आदेश को एक माह के नजदीक होते हुए आ रहे हैं लेकिन अभी तक चुरहट पुलिस द्वारा अपना अंतिम प्रतिवेदन न्यायालय के समक्ष पेश नहीं किया है.

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