नेशनल हेराल्ड केस: ईडी ने राहुल गांधी और सोनिया गांधी के ख़िलाफ़ चार्जशीट दाखिल की

ईडी ने नेशनल हेराल्ड मामले में लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और कांग्रेस की राज्यसभा सांसद सोनिया गांधी के ख़िलाफ़ मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में आरोप पत्र दाखिल किया है. इसमें कांग्रेस की विदेश शाखा के प्रमुख सैम पित्रोदा और सुमन दुबे को भी आरोपी बनाया गया है.

नई दिल्ली: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने नेशनल हेराल्ड मामले में लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और कांग्रेस की राज्यसभा सांसद सोनिया गांधी के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में आरोप पत्र दाखिल किया है और दिल्ली की एक अदालत ने मामले की अगली सुनवाई अगले सप्ताह के लिए टाल दी है.

समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार, वित्तीय अपराध एजेंसी ने 9 अप्रैल को आरोप पत्र दाखिल किया और कांग्रेस की विदेश शाखा के प्रमुख सैम पित्रोदा और सुमन दुबे को भी आरोपी बनाया है.

सांसदों और विधायकों के खिलाफ मामलों के लिए एक विशेष अदालत के न्यायाधीश विशाल गोगने ने मंगलवार (15 अप्रैल) को कहा कि मामले पर 25 अप्रैल को ‘संज्ञान के पहलू’ पर विचार किया जाएगा.

कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने मंगलवार को कहा कि आरोप पत्र प्रधानमंत्री और गृह मंत्री द्वारा बदले की राजनीति और डराने-धमकाने के अलावा कुछ नहीं है.

उन्होंने एक्स पर कहा, ‘कांग्रेस और उसके नेतृत्व को चुप नहीं बैठेगा. सत्यमेव जयते.’

पार्टी नेता के.सी. वेणुगोपाल ने यह भी घोषणा की कि कांग्रेस विधायकों और पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ ईडी के कार्यालयों के सामने ‘देशव्यापी विरोध प्रदर्शन’ आयोजित करेगी.

ईडी ने उस दिन अपना आरोपपत्र दाखिल किया, जिस दिन पार्टी ने अहमदाबाद में अपनी दो दिवसीय अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक समाप्त की, जहां इसने अपने संगठन को फिर से संगठित करने और भाजपा के खिलाफ अपने व्यापक अभियान को तेज करने के प्रयास में एक प्रस्ताव पारित किया.

जैसा कि द वायर ने रिपोर्ट किया है, नेशनल हेराल्ड एक अंग्रेजी अख़बार है, जिसे पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (एजेएल) नामक एक कंपनी के साथ मिलकर शुरू किया था, जो हेराल्ड प्रकाशित करती थी.

स्वतंत्रता के बाद नेशनल हेराल्ड कांग्रेस का समर्थन करने के लिए जाना जाता है. शनिवार को ईडी ने घोषणा की कि उसने दिल्ली, मुंबई और लखनऊ में ‘एजेएल मनी लॉन्ड्रिंग मामले’ में जब्त की गई संपत्तियों को अपने कब्जे में लेने की प्रक्रिया के तहत नोटिस जारी किए हैं.

इसने जिंदल साउथ वेस्ट प्रोजेक्ट्स लिमिटेड को भी नोटिस भेजा, जो मुंबई में हेराल्ड हाउस बिल्डिंग की सातवीं, आठवीं और नौवीं मंजिल पर स्थित है, जिसमें उसे अपना मासिक किराया ईडी को हस्तांतरित करने के लिए कहा गया है.

ज्ञात हो कि 1 नवंबर, 2012 को भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने गांधी परिवार के खिलाफ मामला दर्ज कराया था, जिसमें आरोप लगाया गया कि उन्होंने नेशनल हेराल्ड प्रकाशित करने वाली कंपनी को खरीदने के लिए पार्टी फंड का इस्तेमाल किया.

दिल्ली के एक ट्रायल कोर्ट में अपनी शिकायत में उन्होंने कहा कि गांधी परिवार ने धोखाधड़ी की और हजारों करोड़ रुपये की जमीन हड़प ली. उन्होंने आगे दावा किया कि गांधी परिवार ने निजी कंपनी यंग इंडियन लिमिटेड, जिसका स्वामित्व उनके पास है, के माध्यम से दिल्ली, उत्तर प्रदेश और अन्य स्थानों पर एजेएल की 1,600 करोड़ रुपये की संपत्तियां धोखाधड़ी से हासिल कीं.

इसके बाद ईडी ने पीएमएलए के तहत यंग इंडियन में कथित वित्तीय अनियमितताओं की जांच के लिए 2021 में मामला दर्ज किया.

यह फैसला एक ट्रायल कोर्ट द्वारा स्वामी की शिकायत के आधार पर यंग इंडियन के खिलाफ आयकर विभाग की जांच का संज्ञान लेने के परिणामस्वरूप आया.

राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने रविवार को कहा था, ‘न तो सोनिया गांधी, न ही राहुल गांधी और न ही कोई और… वे संपत्ति के मालिक नहीं हैं. मेरा मतलब है, यह कानून में तय है कि शेयरधारकों के पास कंपनी के विपरीत संपत्ति नहीं है. तो अपराध क्या है? … आप कांग्रेस पार्टी को पंगु बनाना चाहते हैं, सभी संपत्तियों पर कब्ज़ा करना चाहते हैं ताकि वे काम न कर सकें … यह लोकतंत्र पर हमला है.’