चुरहट मामला: 10 साल पुराने आदेश पर हाईकोर्ट सख्त, अधिवक्ता अमित सोनी की पैरवी से अफसर पर निलंबन की चेतावनी

चुरहट मामला: 10 साल पुराने आदेश पर हाईकोर्ट सख्त, अधिवक्ता अमित सोनी की पैरवी से अफसर पर निलंबन की चेतावनी

जबलपुर, 8 अगस्त 2025 | Mangalbharat News

चुरहट तहसील से जुड़ा एक दशक पुराना निष्कासन आदेश अब मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर की सख्त निगरानी में है। अधिवक्ता अमित कुमार सोनी की दृढ़ पैरवी और लगातार फॉलोअप के कारण, अदालत ने इस मामले में प्रशासन से कड़ा जवाब मांगा है और संबंधित अधिकारी को निलंबन की चेतावनी दी है।

मामला जोकन प्रसाद त्रिपाठी बनाम मध्यप्रदेश शासन से जुड़ा है। 12 जून 2014 को पारित आदेश में अतिक्रमण हटाकर जमीन का खाली कब्जा याचिकाकर्ता को देने का निर्देश था। बावजूद इसके, 10 साल बीत जाने के बाद भी आदेश का पालन नहीं हुआ।

6 अगस्त 2025 को हुई सुनवाई में, अधिवक्ता अमित कुमार सोनी ने कोर्ट का ध्यान इस ओर दिलाया कि निजी प्रतिवादियों के खिलाफ सिविल जेल की कार्यवाही भी शुरू की जा चुकी है, लेकिन प्रशासन ने कार्रवाई पूरी नहीं की। उन्होंने यह भी बताया कि 22 अगस्त 2024 को चुरहट के एसडीओ ने तहसीलदार को आदेश का पालन करने के निर्देश दिए थे, लेकिन जमीनी स्तर पर कुछ नहीं हुआ।

7 अगस्त को कोर्ट ने हैरानी जताई कि 2014 का आदेश आज तक अधूरा क्यों है और प्रतिवादी क्रमांक-3 को 8 अगस्त को पेश होने का आदेश दिया।

8 अगस्त की सुनवाई में, जब कोर्ट के सामने कागज़ी कार्यवाही पेश की गई, तो न्यायालय ने पाया कि गैर-अनुपालन का कोई स्पष्ट कारण नहीं दिया गया और न ही अधिकारी ने बिना शर्त माफी मांगी। इस पर न्यायमूर्ति विशाल मिश्रा ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा “ऐसे में अधिकारी को निलंबित क्यों न किया जाए?”

अब हाईकोर्ट ने प्रतिवादी क्रमांक-3 को 11 अगस्त 2025 को सुबह 10:30 बजे व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का आदेश दिया है।

इस पूरे प्रकरण में अधिवक्ता अमित कुमार सोनी की कानूनी रणनीति और जिरह ने न केवल मामले को तेज़ी से आगे बढ़ाया, बल्कि प्रशासनिक लापरवाही को उजागर करते हुए अदालत को कड़ी कार्रवाई करने के लिए मजबूर कर दिया।

बलराम पांडेय (पत्रकार)
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