मारपीट करने वाले आरोपियों को सजा व जुर्माना .

मारपीट करने वाले आरोपियों को सजा व जुर्माना .

 

दिनांक 13.04.18 को सुबह करीब 9:30 बजे फरियादिया अपने खेत में मजदूर लगा कर ट्रेक्टर में गेहूं का डाट लोड करवा रही थी। उसी समय आरोपी राजकली सिंह गोड़ अपने हाथ में टांगी लिए हुए आई। तब फरियादिया अपने लड़के से बोला की भागो मारने आ रही है। तभी आरोपीगण रामगोपाल सिंह गोड़ एवं दादूलाल सिंह गोड़ अपने हाथ में लाठी लिए हुए आए। तब राजकली उन्हें देखकर फरियादिया को टांगी के पसेट से मारा जो फट कर खून बहने लगा। तब फरियादिया ने हल्ला-गोहार की तो आस-पास के लोगों को देखकर आरोपीगण भागकर जाते हुए मां-बहन की गाली देते हुए जान से मारने की धमकी देकर चले गए। फरियादिया की रिपोर्ट पर थाना अमिलिया पुलिस द्वारा अपराध क्र. 107/18 अंतर्गत धारा 294, 323, 324, 506, 34 पर पंजीबद्ध करते हुए प्रकरण माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सीधी के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जहां शासन की ओर से सशक्त पैरवी करते हुए सुश्री सीनू वर्मा, एडीपीओ सीधी ने आरोपीगण को दोषी प्रमाणित कराया। परिणामस्वरूप माननीय न्यायालय ने आरोपीगण राजकली सिंह पत्नी रामगोपाल सिंह, दादूलाल सिंह पिता बुद्धि सिंह एवं रामगोपाल सिंह पिता बुद्धि सिंह को धारा 323/34 के अंतर्गत न्यायालय उठने तक का कारावास एवं 1000 रूपए के अर्थदंड से दंडित किया।

सीी