चुरहट तहसील का मामला पहुंचा हाईकोर्ट – 2014 का आदेश अब भी अधूरा! हाईकोर्ट सख्त – तहसीलदार को किया तलब
जबलपुर, 7 अगस्त 2025 | Mangalbharat News
मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर में एक दशक पुराने आदेश की अवहेलना को लेकर प्रशासन पर सख्त नाराजगी जताई गई है।
जोकन प्रसाद त्रिपाठी बनाम मध्यप्रदेश शासन की याचिका पर सुनवाई करते हुए, न्यायमूर्ति विशाल मिश्रा की एकलपीठ ने पूछा कि वर्ष 2014 में पारित निष्कासन आदेश (Annexure P/1) पर अब तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई।
राज्य की ओर से पेश शासकीय अधिवक्ता श्री विनीत सिंह ने बताया कि 22 अगस्त 2024 को चुरहट के एसडीओ ने तहसीलदार को आदेश का पालन कराने के निर्देश दिए थे, लेकिन आज तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई।
कोर्ट ने कहा कि यह बेहद गंभीर लापरवाही है और यह समझ से परे है कि 10 साल पुराना आदेश आज तक लंबित है। कोर्ट ने इस पर जवाबदेही तय करते हुए प्रतिवादी क्रमांक-3 (तहसीलदार) को व्यक्तिगत रूप से 08 अगस्त 2025 को सुबह 10:30 बजे न्यायालय में उपस्थित होने का आदेश दिया है।
यह मामला सिर्फ एक कानूनी आदेश की उपेक्षा नहीं, बल्कि प्रशासनिक निष्क्रियता की जीती-जागती मिसाल बन गया है।
