सर्वोच्च न्यायालय ने सिवनी जिले के चर्चित हवाला लूट कांड में

आरोपी निलंबित एसडीओपी पूजा पांडे को जमानत दे दी है। मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली दो न्यायाधीशों की पीठ ने सोमवार को पूजा पांडे की विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) पर सुनवाई के बाद यह आदेश पारित किया। खंडपीठ ने कहा कि जांच पूरी हो चुकी है। चार्जशीट दाखिल हो गई है। मुकदमे के समापन में अभी भी काफी समय लग सकता है। कोर्ट ने खासतौर पर ध्यान दिया कि याचिकाकर्ता एकल अभिभावक मां हैं और उनके 2-3 वर्षीय बालक भी उनके साथ जेल में बंद है। अदालत ने फरार होने की कोई आशंका नहीं होने का भी उल्लेख किया। आरोप है कि सिवनी के लखनवाड़ा थाना क्षेत्र में आठ अक्टूबर 2025 की रात एसडीओपी पूजा पांडे सहित पुलिस की टीम ने चार पहिया वाहन रोका। उसमें इरफान पठान और शेख मुख्तार सवार थे। वाहन में 2 करोड़ 96 लाख 50 हजार रुपए की नकदी बरामद बताई गई। दावा था कि यह रकम हवाला की थी। पुलिस अधिकारियों ने साजिश रचकर 1:45 करोड़ रुपए हड़प लिए और बाकी राशि आरोपियों को वापस कर दी थी।