पूछा- शहर में 25, तो गांव में 45 दिन में बुकिंग क्यों?

गैस सिलेंडर बुकिंग पर हाई कोर्ट सख्त…

भोपाल। मंगल भारत। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में घरेलू एलपीजी सिलेंडर की बुकिंग के नियमों में विसंगतियों को लेकर एक अहम याचिका दायर की गई है। याचिका में ग्रामीण और शहरी उपभोक्ताओं के लिए सिलेंडर बुकिंग की अलग-अलग समय-सीमा तय किए जाने को समानता के अधिकार का उल्लंघन बताया गया है। इस मामले पर सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा और जस्टिस विनय सराफ की डिवीजन बेंच ने केंद्र सरकार को शपथ-पत्र के जरिए जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। याचिका के अनुसार मौजूदा व्यवस्था में जहां शहरी उपभोक्ता 25 से 35 दिन के अंतराल में नया सिलेंडर बुक कर सकते हैं, वहीं ग्रामीण उपभोक्ताओं को इसके लिए 45 दिन का इंतजार करना पड़ता है। याचिकाकर्ता का तर्क है कि एक ही सेवा के लिए ऐसे अलग-अलग मापदंड पूरी तरह भेदभावपूर्ण हैं और इससे ग्रामीण आबादी को काफी परेशानी हो रही है।
पिछले दो माह से नए गैस कनेक्शन नहीं मिल रहे: अखिल भारतीय उपभोक्ता कांग्रेस के सचिव विजय श्रीवास्तव द्वारा दायर इस याचिका में यह गंभीर आरोप भी लगाया गया है कि पिछले करीब दो महीनों से नए घरेलू गैस कनेक्शन जारी नहीं किए जा रहे हैं। साथ ही, डबल सिलेंडर कनेक्शन की सुविधा भी बंद कर दी गई है, जिससे हजारों लोग प्रभावित हो रहे हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार से स्पष्टीकरण मांगा है कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लिए अलग-अलग नियम क्यों लागू हैं और नए कनेक्शन क्यों रोके गए हैं। अब इस मामले की अगली सुनवाई केंद्र सरकार का जवाब आने के बाद होगी, जिसका सीधा असर प्रदेश के लाखों एलपीजी उपभोक्ताओं पर पड़ सकता है।