चारा घोटाले से जुड़े तीसरे केस में लालू प्रसाद और जगन्नाथ मिश्र को 5 साल की सजा

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मंगल भारत रांची/पटना.चारा घोटाले से जुड़े तीसरे केस में बुधवार को लालू प्रसाद को पांच साल की सजा सुनाई गई। सीबीआई की स्पेशल कोर्ट के जज एसएस प्रसाद ने चाईबासा ट्रेजरी से अवैध तरीके से निकाले गए 33.67 करोड़ रुपए मामले में यह फैसला सुनाया। इससे पहले वे देवघर ट्रेजरी और चाईबासा ट्रेजरी के एक और केस में दोषी करार दिए जा चुके हैं। कोर्ट ने बिहार के एक और पूर्व सीएम जगन्नाथ मिश्र को भी दोषी माना है। खास बात ये है कि देवघर ट्रेजरी केस में जगन्नाथ मिश्र भी आरोपी थे, लेकिन तब उन्हें बरी कर दिया गया था। मिश्र को भी पांच की सजा दी गई है।

कितने आरोपियों को दोषी करार दिया गया?

– इस केस में 69 साल के लालू प्रसाद यादव समेत 50 आरोपियों को कोर्ट ने दोषी माना है। 6 आरोपियों को बरी कर दिया है।

लालू प्रसाद और जगन्नाथ मिश्र
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क्या है चाईबासा ट्रेजरी मामला?
– चाईबासा ट्रेजरी से 1992-93 में 67 फर्जी आवंटन पत्र पर 33.67 करोड़ की अवैध निकासी हुई थी। 1996 में केस दर्ज हुआ। कुल 76 आरोपी थे। सुनवाई के दौरान 14 आरोपियों का निधन हो गया। दो आरोपी सुशील कुमार झा और प्रमोद कुमार जायसवाल ने जुर्म कबूल लिया। तीन आरोपियों दीपेश चांडक, आरके दास और शैलेश प्रसाद सिंह को सरकारी गवाह बना दिया गया।

इस घोटाले में कौन-कौन बड़े नाम शामिल हैं?
– लालू यादव के अलावा पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्र, विद्यासागर निषाद, जगदीश शर्मा, ध्रुव भगत और आर के राणा के अलावा तीन पूर्व आईएएस अफसर फूलचंन्द्र सिंह, महेश प्रसाद, सजल चक्रवर्ती और एक ट्रेजरी अधिकारी शामिल हैं। इसके अलावा 56 आरोपियों में 40 सप्लायर हैं।

लालू पर कितने केस चल रहे हैं?

– आरजेडी चीफ पर चारा घोटाले से जुड़े 6 केस चल रहे हैं। अब तक तीन मामलों में वो दोषी करार दिए गए हैं।

किन तीन मामलों में दोषी करार दिए गए?

– दो केस चाईबासा ट्रेजरी से जुड़े हैं। बुधवार को चाईबासा ट्रेजरी से अवैध तरीके से 33.67 करोड़ निकाले जाने के मामले में दोषी माना। इससे पहले 3 अक्टूबर, 2013 को चाईबासा ट्रेजरी से 37.7 करोड़ रुपए निकालने के मामले में कोर्ट ने पांच साल की जेल की सजा सुनाई थी।

– एक केस देवघर ट्रेजरी से जुड़ा है। इस घोटाले में उन्हें 23 दिसंबर, 2017 को दोषी ठहराया गया था और 6 जनवरी को साढ़े 3 साल की सजा सुनाई गई थी।

किन 3 मामलों में फैसला आना बाकी?
1) दुमका ट्रेजरी केस में। इसमें 3.13 करोड़ रुपए की अवैध निकासी हुई थी। मामले की सुनवाई भी रांची में सीबीआई के स्पेशल जज शिवपाल सिंह के कोर्ट में चल रही है।

2) भागलपुर ट्रेजरी केस में। इसमें 47 लाख रुपए की अवैध निकासी हुई थी। इस केस का ट्रायल पटना सीबीआई कोर्ट में चल रहा है।

3)डोरंडा ट्रेजरी से जुड़े मामले में। आरोप है कि इस घोटाले में 139 करोड़ रुपए की अवैध निकासी हुई थी। यह केस जज प्रदीप कुमारकी अदालत में चल रहा है।

लालू फिलहाल कहां हैं?
– लालू प्रसाद यादव 23 दिसंबर से रांची के बिरसा मुंडा जेल में बंद हैं।

इस फैसले पर किसने क्या कहा?
– लालू प्रसाद यादव के बेटे तेजस्वी यादव ने कहा- “सीएम के पास 95 फीसदी लोग दागी हैं। मुंगेर में दलितों का रास्ता रोका गया। हमने राज्यपाल महोदय को ज्ञापन दिया है। बिहार में लगातार लॉ एंड ऑर्डर के हालात खराब हैं। इस सरकार को नैतिक आधार पर इस्तीफा देना चाहिए। 75 कैबिनिट मंत्री दागी हैं। कर्मचारी खुश नहीं हैं। बिहार और देश विनाश की तरफ बढ़ रहा है।”
– “लालू पर जो फैसला आया है, बिहार और देश की जनता लालू जी को हीरो मानती है। ये बीजेपी और संघ की साजिश है। हमें हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जाने की छूट है। लालू जी को फंसाया गया है। बीजेपी और नीतीश चाहते हैं कि दिसंबर 2018 में ही लोकसभा और विधानसभा चुनाव हो जाएं। जनता में आक्रोश है। जिसको वोट दिया वो कारागार में है। जिसको नहीं दिया वो सरकार में है।”
– बिहार के डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने कहा- “हमें कोई आश्चर्य नहीं। यह तो होना ही था क्योंकि लालू के खिलाफ पुख्ता सबूत थे। वो अब कोर्ट पर आरोप लगा रहे हैं। श्याम बिहारी सिन्हा इस घोटाले के मास्टरमाइंड थे और वो लालू के बच्चों के लोकल गार्जियन थे।”
-“शिवानंद तिवारी आज लालू के साथ हैं। लेकिन, उन्होंने तो लालू के खिलाफ गवाही दी थी। तीन अलग-अलग अदालतों में लालू का केस चला। सभी ने सजा सुनाई। वो तो अब गांव के मुखिया का भी चुनाव नहीं लड़ सकते।”