देशभर में 16 एफडीसी दवाओं पर लगा प्रतिबंध, स्वास्थ्य मंत्रालय जागा

केंद्रीय स्वास्थ्य
मंत्रालय ने जनता की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए
बड़ा फैसला लिया है। मंत्रालय ने 16 फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन (एफडीसी) दवाओं के निर्माण, बिक्री और वितरण पर तुरंत प्रभाव से रोक लगा दी है। इस संबंध में औषधि एवं सौंदर्य प्रसाधन अधिनियम, 1940 की धारा 26ए के तहत अधिसूचना जारी की गई है। मंत्रालय के आदेश के अनुसार, प्रतिबंधित दवाओं का उत्पादन, बिक्री, वितरण और आपूर्ति पूरे देश में अब प्रतिबंधित रहेगी। सभी राज्य औषधि नियंत्रकों और संबंधित नियामक एजेंसियों को आदेश का सख्ती से पालन कराने के निर्देश दिए गए हैं। यह फैसला सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बाद लिया गया है। अदालत ने देश में उपलब्ध एफडीसी दवाओं की समीक्षा करने के निर्देश दिए थे। इसके बाद ड्रग्स टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड ने एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया। विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों और वैज्ञानिक मूल्यांकन के आधार पर इन 16 दवाओं पर कार्रवाई की गई है। प्रतिबंधित एफडीसी दवाओं में अलग-अलग चिकित्सीय श्रेणियों की दवाएं शामिल हैं। इनमें त्वचा संबंधी समस्याओं में उपयोग होने वाली दवाएं, दर्द निवारक दवाएं, ऐंठनरोधी दवाएं और एंटीबायोटिक आधारित कॉम्बिनेशन दवाएं शामिल हैं।