बदलाव: महिलाओं के कोच में पुरुषों पर 2500 रुपए जुर्माना

मंगल भारत। बिना सही टिकट के ट्रेन में सफर करने वाले यात्रियों


को जल्द ही भारी जुर्माना भरना पेडग़ा। केंद्र सरकार ने जन विश्वास अधिनियम, 2026 के तहत किए जा रहे बड़े बदलावों के हिस्से के तौर पर, बिना टिकट के सफर करने पर लगने वाले कम से कम जुर्माने को 250 से बढ़ाकर 500 रुपए करने का प्रस्ताव रखा है। रेलवे बोर्ड ने सभी जोनल रेलवे को जानकारी दी है कि इस कानून को राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई है। रेलवे में किए गए ये संशोधन एक अलग नोटिफिकेशन के जरिए लागू होंगे और इन्हें 1 जुलाई से ही लागू किया जाएगा। संशोधित धारा 137 में कहा गया है कि जो यात्री बिना टिकट सफर करते हुए या पहले इस्तेमाल हो चुके टिकट का इस्तेमाल करते हुए पाए जाएंगे, उन्हें लागू किराया और अतिरिक्त शुल्क देना होगा। कम से कम जुर्माना 250 रुपए बढक़र 500 रुपए हो जाएगा। जो शुल्क नहीं चुका पाएंगे, उन्हें अदालत में कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा।