मारपीट करने वाले वकील समेत चार को सजा

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मंगल भारत चुरहट:- दिनांक 04.12 .2004 को ग्राम बूसी बूसी(तिबरिगमा ) में हीरालाल पांडे एवं कमलाकर पांडे को एक राय होकर अमृतलाल पांडे, राकेश उर्फ लाला पांडे, ओम प्रकाश उर्फ गजाधर पांडे, बृजराज पांडे एवं बृजेंद्र पांडे उर्फ बागड़ी ने लाठी एवं टांगी से मारपीट की थी जिसके सबंध मे हीरा लाल पांडेय की रिपोर्ट पर थाना चुरहट मे FIR NO 325/04की कायमी की गई थी ,करीब 14 बर्ष चले मुकदमे के पश्चात श्री डी एंन सिंह जे.एम.एफ.सी चुरहट की अदालत ने दिनांक 19.01 2018 को फैसला सुनाया!
विचारण के दौरान बृजेंद्र बागड़ी पांडे की मृत्यु हो चुकी शेष सभी आरोपियों को भारतीय दंड विधेयक की धारा 323,325/149 के अपराध का दोषी पाए जाने से एक 1 वर्ष का सश्रम कारावास एवं ₹500 की आर्थिक दंड से दंडित किया गया है!
ज्ञात हो कि प्रकरण का एक आरोपी ओम प्रकाश उर्फ गजाधर पांडे न्यायालय में ही अधिवक्ता के रूप में कार्य करते हैं!