सिख दंगा: सज्जन कुमार को उम्रकैद की सजा

नई दिल्ली। तकरीबन 34 साल के बाद 1984 सिख दंगे से जुड़े एक मामले में दिल्ली हाई कोर्ट की डबल बेंच ने कांग्रेस नेता सज्जन कुमार को उम्रकैद की सजा सुनाई है। इससे पहले कोर्ट ने उन्हें हिंसा भड़काने का दोषी ठहराया था यह मामला एक हत्याकांड से जुड़ा है जिसमें नवंबर 1984 को दिल्ली छावनी के राजनगर क्षेत्र में एक ही परिवार के पांच सदस्यों को मार दिया गया था। इसमें कांग्रेस नेता सज्जन कुमार भी आरोपी बनाए गए थे। इसी मामले पर हाई कोर्ट की डबल बेंच के जस्टिस एस

मुरलीधर और जस्टिस विनोद गोयल की बेंच ने बीते 29 अक्टूबर को सीबीआई, पीडि़तों और दोषियों की ओर से दायर अपीलों पर दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।
2013 में निचली अदालत ने कर दिया था बरी
इससे पहले 1984 सिख दंगा मामले में 2013 में कांग्रेस नेता सज्जन कुमार को निचली अदालत ने बरी कर दिया था, जबकि सज्जन कुमार के अलावा बाकी और आरोपियों को कोर्ट ने दोषी करार दिया था। इसमें पूर्व कांग्रेस पार्षद बलवान खोखर, कैप्टन भागमल, गिरधारी लाल और दो अन्य लोग शामिल थे। कोर्ट ने अपने आदेश में इनको दंगा भड़काने में दोषी माना था और पूर्व कांग्रेस पार्षद बलवान खोखर, भागमल और गिरधारी लाल को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी, जबकि पूर्व विधायक महेंद्र यादव और किशन खोखर को तीन तीन साल के कारावास की सजा सुनाई गई थी। दिलचस्प यह भी है कि कल ही कमलनाथ मध्य-प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ले रहे हैं और उनको मुख्यमंत्री बनाए जाने को लेकर भी सिख समुदाय को आपत्ति है। इसमें मुख्य वजह वह आरोप है जिसमें कमलनाथ के 1984 के सिख दंगे में शामिल होने के आरोप हैं।