यौन उत्पीड़न मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे धर्मगुरु आसाराम

को राजस्थान हाईकोर्ट से एक बार फिर राहत मिली है। राजस्थान हाईकोर्ट की जोधपुर बेंच ने मेडिकल आधार पर उनकी अंतरिम जमानत 25 मई 2026 तक अथवा उनकी अपील पर अंतिम फैसला आने तक बढ़ाने के आदेश दिए हैं। यह आदेश कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा और न्यायाधीश संगीता शर्मा की खंडपीठ ने सुनाया। आसाराम की ओर से वकीलों ने पक्ष रखा। उन्होंने अदालत को बताया कि बढ़ती उम्र, गंभीर बीमारियों और लंबे समय से चल रहे उपचार के कारण उनकी चिकित्सा लगातार जारी रखना जरूरी है। वर्तमान में आसाराम 29 अक्तूबर 2025 से अंतरिम जमानत पर बाहर रहकर इलाज करा रहे हैं।